Prayagraj News : बिजली कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के मामले की सुनवाई 28 जनवरी को होगी
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में प्रयागराज सहित समूचे प्रदेश में बिजली आपूर्ति समस्या को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य तथा विद्युत निगम की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया, जिसे परिस्थिति के अनुसार स्थापित किया जा सके। इसी के साथ याचिका को 28 जनवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। उक्त आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने प्रयागराज में बिजली आपूर्ति बाधित होने के संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
कोर्ट द्वारा मामले पर संज्ञान लेने के बाद विद्युत कर्मचारियों ने लगभग 65 दिनों के बाद अपनी हड़ताल वापस ली। कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने और उनके समाधान के लिए कोर्ट ने एक तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया था, जिस पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान संबंधित विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया।