- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- रामपुर
- रामपुर: सात माह 11 दिन बाद जमानत पर रिहा हुईं पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा
रामपुर: सात माह 11 दिन बाद जमानत पर रिहा हुईं पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा
रामपुर। दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट से कुछ रोज पहले डॉ. तजीन फात्मा को जमानत मिल गई थी। जिसके बाद जिला कारागार से बुधवार को करीब चार बजे वह जमानत पर जेल से बाहर आ गईं। उनका सपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सात माह 11 दिन के बाद वह खुले में सांस लेंगी।
18 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने सपा नेता मोहम्मद आजम खां, डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद तीनों लोग अलग-अलग जेल में शिफ्ट कर दिए गए थे। सपा नेता आजम खां को सीतापुर जेल, अब्दुल्लाह आजम को हरदोई जेल और डा. तजीन फात्मा को रामपुर जिला कारागार में भेज दिया गया था।
इस मामले में आजम खां के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।जिसमें कुछ रोज पहले ही हाईकोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश को कोर्ट में दे दिया था। उसके बाद जमानती तस्दीक कराए गए थे।
पूरी प्रकिया होने के बाद मंगलवार को परवाने जिला कारागार पहुंच गए थे।जिला कारागार में परवानों की जांच करने पर पता चला कि कुछ परवानों में नाम और धाराए गलत हैं। जिसके बाद उनकी रिहाई रुक गई थी। बुधवार को फिर से कोर्ट से परवानों में नाम सही होकर आए। उसके बाद जिला कारागार में परवानों की जांच की गई।
बुधवार को परवाने सही होने पर करीब चार बजे पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा को जेल से छोड़ दिया गया। जेल के बाहर चमरौआ विधायक नसीर अहमद खां, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल,ओमेंद्र चौहान, आसिम खां, आसिम राजा, फरहान खां, साजिद खां, अब्दुल्ला शम्सी, मोहम्मद फैज, फसाहत अली, अखिलेश कुमार, सरदार अमरजीत सिंह, सतनाम सिंह मट्टू, अनुराधा चौहान, अनिता यादव, वसीम खां, फैजान खां के अलावा बड़ा बेटा अदीब आजम भी मौजूद रहे।
पहले भी 298 दिन जेल में रही थी डॉ. तजीन
सपा नेता आजम खां उनकी विधायक पत्नी डॉक्टर तजीन फात्मा, और बेटे अब्दुल्ला आजम ने 26 फरवरी 2020 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उसके बाद काफी समय तक जेल में रहे थे। हालांकि करीब 298 दिन डॉ. तजीन फात्मा भी जेल में रही थी। उसके बाद उनको जमानत मिल गई थी।फिर उसके बाद उनका बेटा अब्दुल्ला आजम खां को जमानत मिल गई थी।
17 महीने के बाद आजम खां जेल से आए थे,लेकिन 18 अक्टूबर 2023 को अदालत ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले तीनों को सात सात साल की सजा सुनाई थी।जिसके बाद कुछ रोज पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।बुधवार को वह जेल से बाहर आ गई।सीधे अपने घर के लिए रवाना हो गई।
प्लान के तहत भेजा गया जेल: डॉ. तजीन
जेल से छूटने के बाद पूर्व सांसद ने बुधवार की शाम मीडियाकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सच की जीत हुई है और हमेशा सच की जीत होती है। उन्होंने डूंगरपुर जमीन मामले में कहा कि सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से सरकारी मकान बने हैं उसमें मेरा और आजम साहब का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने मीडियाकर्मियों से शिकायती भरे लहजे में कहा कि उन्हें मीडिया से भी शिकायत है कि सच को सामने नहीं लाया गया। कहा कि हम लोगों प्लान के तहत सजाए दी गई हैं। इसमें पुलिस, प्रशासन और सरकार शामिल है। कहा कि इंसाफ की शुरूआत हो गई है।
डॉ. तजीन फात्मा के परवानों में सब कुछ ठीक पाया गया है। इसके बाद उनको जेल से छोड़ दिया गया है।-प्रशांत मौर्य, जेल अधीक्षक