Prayagraj News : सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं और मंत्रियों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि भारी मात्रा में धनराशि, अन्य संबंधित दस्तावेजों और लेखों की कथित बरामदगी उसके कृत्यों की पुष्टि करती है।
उसने अपनी फर्म मेसर्स एडवाइस एलीज़ के नाम पर लोगों से गलत ढंग से धन कमाया। आरोपी के खिलाफ आईपीसी, आईटी एक्ट और पीएमएलए की धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन सूरजपुर, नोएडा,गौतमबुद्ध नगर में मामला दर्ज किया गया। अंत में कोर्ट ने व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए सरकारी एजेंसियों को माध्यम बनाने और लोगों से पैसे लेने के आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। उक्त आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने गौतमबुद्ध नगर में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में मोहम्मद काशिफ द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।