प्रयागराज : आबकारी नियमों के अनुसार विद्यालय परिसर से 124 मी दूर शराब की दुकान उचित

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय के सामने शराब की दुकान को हटाने के मामले में कहा कि स्कूल संबंधित दुकान से 124 मीटर की दूरी पर है। राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने प्रमाणित किया है कि दुकान से स्कूल की दूरी आबकारी नियमों के विपरीत नहीं है। अतः याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया।

उक्त आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने हरेंद्र यादव की जनहित याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। याचिका में तर्क दिया गया था कि प्राथमिक विद्यालय उसरहवा, देवरिया के निकट स्थित देसी शराब की दुकान को हटाया जाए। विचाराधीन दुकान आबकारी नियमों का उल्लंघन करके चल रही है, जिसमें दुकान को प्राथमिक विद्यालय से 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।

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आगे तर्क दिया गया था कि उक्त दुकान के खुलने से क्षेत्र की जनता परेशान है, इसलिए उसे बंद या स्थानांतरित करने का निर्देश पारित किया जाए। हालांकि विपक्षियों ने उक्त तर्कों का खंडन करते हुए बताया कि याची को दुकान के आवंटन के खिलाफ शिकायत इसलिए है, क्योंकि उसकी भाभी भी आवेदकों में से एक थी और लॉटरी में उसका नाम नहीं आया। 

Edited By: Ballia Tak

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