पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

हापुड़ : करीब पांच वर्ष पहले पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा में एक महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई पूरी कर निर्णय सुनाया। न्यायाधीश मिताली गोविंद ने आरोपी पत्नी व प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

द्वारिका सेक्टर 24 गांव टूलखास दिल्ली कपिल कुमार ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी, कहा कि भाई अशोक कुमार निवासी द्वारिका सेक्टर आठ शाहबाद मोह मदपुर की  सात वर्ष पहले सोनिया के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद सोनिया ने एक पुत्री को भी जन्म दिया। करीब तीन माह पहले सोनिया का प्रेमी गगन गांव सिखेड़ा जनपद हापुड़ उसे अपने साथ भगा लाया था। पत्नि सोनिया को खोजता हुआ भाई अशोक 6 अक्तूबर 2019 को गांव पहुंचा। जहां पर सोनिया ने गगन के साथ मिलकर भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी।

यह भी पढ़े - अयोध्या: 24 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में होगी परिषदीय विद्यालयों की एनएटी परीक्षा, जानिए किसे मिली कहां की जिम्मेदारी

पुलिस ने सोनिया व गगन के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। 18 गवाह प्रस्तुत किये गये।

Edited By: Ballia Tak

खबरें और भी हैं

Copyright (c) Ballia Tak All Rights Reserved.
Powered By Vedanta Software