बलिया : निरीक्षण में बंद मिले आठ स्कूल, बीएसए की कार्रवाई से मचा हड़कम्प

बलिया : बीएसए मनीष कुमार सिंह ने स्कूल समय में बंद मिले 8 विद्यालयों के सभी अध्यापक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं समस्त कर्मचारियों का वेतन/मानदेय की कटौती नो वर्क नो पे के आधार पर करने के साथ ही सभी को तलब किया है। बीएसए की कार्रवाई से सम्बंधितों में हड़कम्प की स्थिति है। 

बीएसए ने बताया कि महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्याभवन लखनऊ द्वारा विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं कार्यक्रमों की प्रगति के अनुश्रवण को लेकर आदेश निर्गत है। इसके अनुपालन में खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक तथा जनपद व ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारियों द्वारा प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बेलहरी ब्लाक का उप्रावि बेलहरी 19 जुलाई व उप्रावि रोहुआ 18 जुलाई को बंद मिला था। वहीं, नगर क्षेत्र का कम्पोजिट विद्यालय भृगुआश्रम नम्बर एक व दो 26 जून को बंद पाया गया। हनुमानगंज ब्लाक का प्रावि हसनपुरा व अंजोरपुर 12 जुलाई को बंद मिला था। इसके अलावा नगरा ब्लाक का प्रावि पांडेयपुरा 28 जून तथा रसड़ा ब्लाक का प्रावि महाबीर अखाड़ा 8 जुलाई को बंद पाया गया था। 

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बीएसए ने कहा है कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय का स्कूल समय में बंद पाया जाना, कार्यरत अध्यापक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं समस्त कर्मचारियों की अनुशासनहीनता, उच्चाधिकारी के आदेशों/निर्देशों की अवहलेना तथा सौपे गये कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। इनके इस कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई है। 

उपरोक्त के फलस्वरूप विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों का वेतन/मानदेय की कटौती 'नो वर्क नो पे" के आधार पर की गई है। साथ ही सम्बन्धित कार्मिकों को अपने स्पष्टीकरण के साथ 24.07.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे सुसंगत साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित तिथि को अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सम्बंधितों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।  

बीएसए ने बताया कि, सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्राविधानानुसार विद्यालय बंद तिथि का वेतन/मानदेय काटौती के सम्बन्ध में मानव सम्पदा के सर्विस बुक पर अनिवार्य रूप से अंकित करें। वहीं, सूची में शामिल ऐसे विद्यालय जो 02 या 02 से अधिक बार अनाधिकृत रूप से बंद पाये गये है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की आख्या एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Edited By: Ballia Tak

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