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सुलतानपुर: छेड़छाड के दोषी को तीन साल की कैद, कोर्ट ने 15 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया
सुलतानपुर: अमेठी जिले के थाना क्षेत्र पीपरपुर के एक गांव में पांच साल पूर्व किशोरी से छेड़छाड व हत्या की धमकी देने के दोषी बिरजू हरिजन को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।
बेटी की हत्या के आरोपी मां की जमानत खारिज
जिला न्यायालय के प्रभारी सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने मंगलवार को प्रियंका ओझा द्वारा दायर जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। प्रियंका ओझा पर अपनी 12 वर्षीय पुत्री की हत्या का गंभीर आरोप है।
घटना 13 जून 2023 को चांदा थाना क्षेत्र में हुई थी। मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष के चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल तारकेश्वर सिंह व अंजली ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के तीन मुख्य गवाहों ने अदालत में अपने बयान बदल दिए हैं। हालांकि, अभियोजन पक्ष के डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, जैसे शव परीक्षण रिपोर्ट और घटनास्थल से बरामद सबूतों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता का समर्थन किया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता और मुकदमे के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
पूर्व विधायक के खिलाफ दो मामलों में सुनवाई टली
सुलतानपुर, अमृत विचारः धनपतगंज थानाक्षेत्र के मायंग में नाली पानी विवाद के मामले में आरोपी पूर्व विधायक सोनू सिंह के मामले में मंगलवार को अभियोजन गवाह न आने के कारण सुनवाई टल गई। बीती तारीख पर तत्कालीन गवाह दरोगा कमलेश दूबे, जो वर्तमान में लम्भुआ थाने में तैनात हैं, ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। अगली सुनवाई में बचाव पक्ष उनसे जिरह करेगा। यह मामला 18 जून 2022 का है, जब मायंग निवासी फूलचन्द्र निषाद ने पूर्व विधायक सोनू समेत चार लोगों पर गाली-गलौज और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। वही पुलिस टीम पर हमले के 2006 के मामले में सुनवाई भी सूचीबद्ध थी। तत्कालीन कूरेभार थानाध्यक्ष जेएल सरोज ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। लेकिन अभियोजन पक्ष का गवाह पेश न होने के कारण सुनवाई आगे टाल दी गई। दोनो मामले में सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
डॉक्टर हत्याकांड में नहीं हुई गवाही
सुलतानपुर, अमृत विचारः शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले में बीते साल संविदा चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में अपर सेशन जज संतोष कुमार की अदालत में मंगलवार को गवाही नही हो सकी। वादिनी निशा तिवारी के वकील संतोष पांडेय ने बताया अभियोजन पक्ष के दूसरे गवाह वादिनी की बहन शांति पांडेय की गवाही के लिए कोर्ट ने 10 दिसंबर की तारीख नियत की है। 23 सितंबर 2023 की शाम हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह, उसके पिता जगदीश नारायण सिंह और ड्राइवर दीपक सिंह पर कोर्ट ने सामान्य आशय से हत्या, आपराधिक षड़यंत्र और दहशत फैलाने के आरोपों में मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किए गये है। हत्याकांड के चौथे आरोपी विजय नारायण सिंह की बीते सात अप्रैल को प्रापर्टी के विवाद में हत्या कर दी गई थी। मामला अभियोजन साक्ष्य में विचाराधीन है।