सुलतानपुर: अपहरण के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, लगाया इतना जुर्माना

सुलतानपुर। अमेठी जिले के जामो थानाक्षेत्र के एक गांव में तीन साल पूर्व 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण करने के दोषी राजेंद्र उर्फ रजिंदर को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को पांच साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।अदालत ने दोषी पर 10  हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। 

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड न देने पर दोषी को दो साल की अतरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजीसी विवेक सिंह सिंह के मुताबिक 21 मार्च 2021 की घटना में दर्ज हुए केस मे पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि घर से किशोरी गायब हो गई। छानबीन करने पर पता चला कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी राजेंद्र ने किशोरी को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। पिता की तहरीर पर  केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी राजेंद्र को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा  सुनाकर जेल भेज दिया।

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Edited By: Ballia Tak

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