- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- सुल्तानपुर
- सुलतानपुर: अपहरण के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, लगाया इतना जुर्माना
सुलतानपुर: अपहरण के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, लगाया इतना जुर्माना
By Ballia Tak
On
सुलतानपुर। अमेठी जिले के जामो थानाक्षेत्र के एक गांव में तीन साल पूर्व 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण करने के दोषी राजेंद्र उर्फ रजिंदर को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को पांच साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
Edited By: Ballia Tak
खबरें और भी हैं
Ayodhya News : नहीं लगे ऑलवेदर बल्ब, रिफ्लेक्टर भी गायब
By Ballia Tak
युवा इनोवेटर्स से सीखने को मिलता : पीएम मोदी
By Ballia Tak
दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी आप: केजरीवाल
By Ballia Tak
अनियंत्रित पिकअप और ट्रेलर के टक्कर में 5 लोग जख्मी
By Ballia Tak
Latest News
बदायूं: दहेज हत्या में पति को आठ साल की सजा, 30 हजार जुर्माना
11 Dec 2024 20:11:11
बदायूं। लगभग आठ साल पहले दहेज हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने दोषी करार देते...
स्पेशल स्टोरी
जेब में भूल से भी न रखें ये 4 चीजें, मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज
02 Dec 2024 06:20:02
Vastu Vastra : हमारे परिधान और ड्रेस में जेब का एक विशेष महत्व है। ये रुपये-पैसे, आवश्यक कागजात और कुछ...