Prayagraj News : कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले आरोपी को मिली जमानत
By: Ballia Tak
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपी को जमानत देते हुए माना कि इस मामले के अलावा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसने हमेशा जांच में सहयोग दिया है। उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या भविष्य में दोबारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
याची की पहली जमानत याचिका अप्रैल 2023 में खारिज कर दी गई थी। बता दें कि वर्ष 2016 में मोहम्मद मुफ्ती नईम काज़मी और इमाम मौलाना अनवारुल हक ने एक फरमान जारी किया था, जिसमें उन्होंने उसे क्रमशः 51 लाख और डेढ़ करोड़ रुपए देने का वादा किया था जो हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या करेगा, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर पैगंबर के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की थी।
Edited By: Ballia Tak
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