- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- प्रयागराज
- Prayagraj News : टीईटी 2021 और 2019 के अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
Prayagraj News : टीईटी 2021 और 2019 के अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट से टीईटी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की खबर सामने आई है। जहां टीईटी 2021 के अभ्यर्थियों को 2 सवालों में ग्रेस मार्क और टीईटी 2019 के अभ्यर्थियों को गलत सवालों के एवज में एक अंक देने का कोर्ट ने निर्देश दिया है।
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट से टीईटी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की खबर सामने आई है। जहां टीईटी 2021 के अभ्यर्थियों को 2 सवालों में ग्रेस मार्क और टीईटी 2019 के अभ्यर्थियों को गलत सवालों के एवज में एक अंक देने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को निर्देश दिए हैं, कि अभ्यर्थियों को अंक देने के बाद नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाए।
यह है पूरा मामला
इस मामले में याचियों का कहना था, कि मोहम्मद रिजवान केस में जिन सवालों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ था, उन्ही सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया है। इसलिए उन्हें भी वैसी ही राहत पाने का हक है। वहीं इस मामले में सरकार की तरफ से कहा गया, कि सवाल विशेषज्ञ तय करते हैं और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती। दूसरा जिन याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की है उन्हें राहत पाने का हक नहीं है। पिछली परीक्षा के गलत सवाल इस परीक्षा में दोबारा लिए गए हैं, इस गलती को सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया। जो सवाल पिछली परीक्षा में क्रमांक 16 व 131 पर थे, वहीं 2021 की परीक्षा में वह 8 व 141 क्रमांक पर थे। कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का सरकार को निर्देश दिया है। बताया गया कि 2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 व 144 सही नहीं पाए गए थे। जिसके चलते इलहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर एक-एक अंक देने का निर्देश दिया है। अन्य सवालों पर पर्याप्त संदेह न होने के कारण हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।