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लखीमपुर खीरी: धोखाधड़ी के आरोप में चीनी मिल के पूर्व उपाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज
लखीमपुर खीरी: सरजू सहकारी चीनी मिल बेलरायां के पूर्व उपाध्यक्ष गुरजीत सिंह बब्बू पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं। मुंसिफ कोर्ट के आदेश पर सिंगाही पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सिंगाही कस्बे के मोहल्ला मस्जिद निवासी एडवोकेट उमाकांत जायसवाल ने बताया कि उन्होंने 31 मार्च 2009 को ग्राम नौरंगाबाद निवासी महेंद्र कौर की जमीन खरीदकर उस पर कब्जा प्राप्त किया था। तब से वह उस भूमि पर काबिज हैं। आरोप है कि बेलरायां स्थित सरजू सहकारी चीनी मिल के पूर्व उपाध्यक्ष गुरजीत सिंह बब्बू ने उस जमीन पर अपना दावा पेश करते हुए एसडीएम कोर्ट में एक वाद दाखिल किया, जो फिलहाल विचाराधीन है।
145 सीआरपीसी के तहत पुलिस की कार्रवाई
सिंगाही पुलिस ने कथित भूमि पर विवाद की जांच कर 145 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें दोनों पक्षों को कब्जा करने से रोक दिया गया था। लेकिन आरोप है कि गुरजीत सिंह ने फर्जी दस्तावेज और शपथ पत्र के आधार पर 6 अगस्त 2024 को मुंसिफ कोर्ट में एक और वाद दायर कर मनगढ़ंत दावे किए।
जान से मारने की धमकी का आरोप
एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि गुरजीत सिंह बब्बू ने उमाकांत जायसवाल को धमकी दी कि यदि उन्होंने इस मामले में शिकायत की या भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा।
पुलिस जांच जारी
सिंगाही थाने के एसओ अजीत कुमार ने पुष्टि की कि कोर्ट के आदेश पर गुरजीत सिंह बब्बू के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।