गाजीपुर मुठभेड़: पुलिस ने दो अपराधियों को हिरासत में लिया; एक को गोली मार दी गई थी

गाजीपुर। शुक्रवार की रात हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो अपराधियों को हिरासत में ले लिया. अपवित्र व्यक्ति को गोली मार दी।

गाजीपुर। शुक्रवार की रात हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो अपराधियों को हिरासत में ले लिया. अपवित्र व्यक्ति को गोली मार दी। घायल बदमाश विवेक राय उर्फ रावण पुत्र मुन्ना राय गडुआ सुहवाल गाजीपुर के मकसूदपुर थाने का रहने वाला है, जबकि शशिभूषण शर्मा उर्फ भोलू पुत्र श्रीकांत शर्मा सुहवाल के भागीरथपुर थाने का रहने वाला है. गाजीपुर। प्रत्येक के पास से एक बाइक, 4 जिंदा कारतूस, 4 खोखला कारतूस और 315 बोर बरामद हुए हैं.

भुतहिया टांड़ में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ने अपने दस्ते के साथ चेकिंग की. बाइक सवार दो अपराधी उसी वक्त सम्राट ढाबा से निकलते दिखे। जब पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए शादियाबाद की ओर दौड़ते रहे। मीरानपुर हाइवे मोड़ के पास इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा उसका पीछा कर रहे थे जब वह इस बारे में जानकारी फैला रहा था. प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, भयानक टांड मोड़ तिराहे पर तैनात स्वाट यूनिट ने घेराबंदी कर दी।

मीरानपुर सक्का हाईवे के आसपास के इलाके में अपराधियों ने पुलिस दस्ते को घेरा देख उन पर फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में कार्रवाई करने पर एक अपराधी को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली मार दी। एक अपराधी भी अंधेरे में भागने की कोशिश कर रहा था तभी पुलिस टीम ने उसे घेर लिया और तमंचे का इस्तेमाल कर उसे पकड़ लिया। घायल अपराधी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। घायल हुआ अपराधी थाना कोतवाली व थाना सुहवाल में हुई हत्या के मामले में वांछित है.

एक आपराधिक रिकॉर्ड

मुन्ना राय मु0अ0सं0-189/2023 धारा 302/201/506/147/34

विवेक राय उर्फ रावण का पुत्र है। थाना भादवि, कोतवाली, गाजीपुर।

थाना कोतवाली गाजीपुर मु000000-604/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।कोतवाली गाजीपुर मो.ओ. संख्या 605/22 धारा 41/411 भादवी थाना।एमओओ की धारा 323, 504 और 506 क्रमांक 1310/16 भादवि एवं थाना कोतवाली, गाजीपुर, 3(1)(10) एसएसटी एक्ट।

आरोपी शशिभूषण शर्मा उर्फ भोलू पुत्र श्रीकांत शर्मा (निवास : ग्राम भागीरथपुर, थाना सुहवाल, गाजीपुर) की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है.

Edited By: Ballia Tak

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