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मनियर नगर पंचायत की चेयरमैन रितु देवी को हाईकोर्ट से मिली राहत
Ballia News : आदर्श नगर पंचायत मनियर की चेयरमैन रितु देवी के चुनाव को रद्द किए जाने के जिला जज बलिया के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह नवंबर तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की विशेष पीठ ने दिया है। रितु देवी की निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की बुचिया देवी ने चुनाव याचिका दाखिल कर उनके जन्म प्रमाणपत्र पर आपत्ति उठाई थी।
जिला जज ने 23 अक्तूबर को चुनाव याचिका स्वीकार करते हुए रितु के चुनाव को रद्द कर बुचिया देवी को नगर पंचायत का चेयरमैन घोषित कर दिया था। साथ ही आदेश की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को भेजे जाने का निर्देश भी दिया था। रितु देवी ने जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश गठित एकल पीठ ने शनिवार की शाम जिला जज के आदेश पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई छह नवंबर को होगी।