बलिया की अदालत ने लाठी डंडे से मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर करावास व 12 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार न्यायाधीश रवि करण सिंह की अदालत ने लाठी डंडे से मार कर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त फुलेनचौहान पुत्र त्रिवेनि चौहान साकीन कूड़ही  (पूर्) थाना पकड़ी जिला बलिया को 10 वर्ष के कठोर करावास और ₹12000 के अर्थ दण्ड से दंडित किया जुर्माना न देने की दशा में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा ।संक्षेप में मामला यह है कि  कि वादी महेश कुमार पुत्र सिंहासन चौहान ग्राम कुडही(पुर )थाना पकड़ी जिला बलिया ने थाना पर आवदेन दीया था कि दिनांक 22/6 /2001 को खेत में जोतने के विवाद को लेकर समय 7:45 बजे सुबह वादी के गांव के त्रिवेणी चौहान ,फूलन चौहान, मुन्ना चौहान, राम आशीष चौहान, शेषनाथ चौहान ,विजय चौहान, लाठियां से लैस होकर वादी के पिता को गाली गलौज देने लगे आदि के पिता ने मना किया तो वादी के पिता को लाठी डंडे से मारने लगे जिससे मौके परी गिर गए काफी चोटे आई और रतसर अस्पताल ले गए जहां उनकी मृत्यु हो गई ।वादी के उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना पकड़ी पर मुकदमा दर्ज हुआ था ,और न्यायालय में विवेचक ने आरोप पत्र प्रेषित किया था ।जिसमें फूलन चौहान को छोड़कर से  शेष सभी अभियुक्तगण की पत्रावली की सुनवाई  फैसला पूर्व में हो गया है ।केवल एक अभियुक्त फुलेंन चौहान के मामले का विचारन न्यायालय में चल रहा था ,जिसमें न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक  अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन के तरफ से विनय कुमार सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ दोस् सिद्ध पाया और अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम करवास और ₹12000  के अर्थ दंड से दंडित किया अर्थ दंड न देने की दशा में 15 दिन अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
Edited By: Ballia Tak

खबरें और भी हैं

Copyright (c) Ballia Tak All Rights Reserved.
Powered By Vedanta Software