Loksabha Election 2024 : चुनाव ड्यूटी से गायब 207 मतदान कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा व निलंबन आदेश, मचा हड़कम्प

आजमगढ़ : लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-26 (1), पारा-26 (2) के तहत नियुक्त मतदान कार्मिकों में अनुपस्थित 207 कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही विभागीय कार्यवाही का आदेश जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने सम्बंधित विभागाध्यक्षों को दिया है। इस आदेश से सम्बंधितों में हड़कम्प मचा हुआ है। 

जारी आदेश के मुताबिक, लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-26 (1), पारा-26 (2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान कार्मिकों को पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी एवं तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था। तत्क्रम में 24 मई 2024 को सम्बंधित कार्मिकों को पार्टी प्रस्थान स्थलों पर उपस्थित होकर निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिये गए थे।

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लेकिन उक्त तिथि पर कुल 207 कार्मिक बिना किसी सूचना के निर्धारित रवानगी स्थलों पर अनुपस्थित पाए गए हैं या बिना किसी उचित कारण के अनाधिकृत रूप से ड्यूटी पत्र प्राप्त करने के उपरांत भी आवंटित मतदेय स्थल पर नहीं गए। इस सम्बन्ध में विभागीय माध्यम एवं फ़ोन द्वारा सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु सभी का मोबाइल या तो बंद था या फिर फोन रिसीव नहीं किया गया। ड्यूटी लेने से इंकार किया गया, जो निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही का द्योतक है। इस वजह से मतदान पार्टियों को रवाना करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।


जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने सम्बंधित कार्यालयाध्यक्षों को इस निर्देश के साथ आदेशित किया है कि अनुपस्थित कार्मिकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये। साथ ही निलंबन एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को तीन कार्यदिवस के भीतर आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Edited By: Ballia Tak

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