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लद गए बुलडोजर के दिन ! SC के आज के फैसले से क्या एक्शन पर लगेेगी रोक?
बुलडोजर ‘न्याय’ सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन का पूर्व नोटिस दिए बिना और वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन किए बिना कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा और उसे संरचना के बाहरी हिस्से पर चिपकाया जाएगा। नोटिस में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन का विवरण और विध्वंस के आधार शामिल होने चाहिए। विध्वंस की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन अवमानना को आमंत्रित करेगा ।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि प्राधिकारियों को यह दिखाना होगा कि ध्वस्तीकरण ही एकमात्र उपाय है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां कुछ अतिक्रमण हैं। निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि सभी नोटिस नगर निकाय के निर्दिष्ट पोर्टल पर डाले जाने चाहिए, जबकि नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेजे जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों को अनुपालन की निगरानी के लिए जवाबदेह बनाया गया है।