NEET UG 2024 : काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, लेकिन...

नई दिल्ली। मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम) परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET की काउंसलिंग नहीं रुकेगी। वहीं, परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर कोर्ट ने परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
 
बता दें कि देशभर में छात्र इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। मामले की सीबीआई जांच को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं। पहले कोर्ट जुलाई में मामले की सुनवाई करने वाला था। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले सुनवाई करने का फैसला किया गया।
 
 
याचिकाकर्ता ने क्या दी दलील?
छात्रों की सहायता और फायदे के लिए काम करने वाले एक संगठन के दो सदस्यों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि नीट के पेपर लीक की खबर ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि कई मेधावी छात्रों ने भविष्य में डॉक्टर बनने का अवसर खो दिया है। याचिकाकर्ता केवल पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से वर्तमान याचिका दायर कर रहे हैं, जिन्होंने अपने-अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपना पूरा समय, गाढ़ी कमाई और ऊर्जा नीट, 2024 की तैयारी में लगाई थी, लेकिन उन्हें समान अवसर नहीं दिया गया।
 
Edited By: Ballia Tak

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