- Hindi News
- भारत
- Priyanka Gandhi Net Worth: 1.15 करोड़ का सोना, 8 लाख की होंडा सीआरवी कार, जानिए कितनी अमीर हैं प्रिय...
Priyanka Gandhi Net Worth: 1.15 करोड़ का सोना, 8 लाख की होंडा सीआरवी कार, जानिए कितनी अमीर हैं प्रियंका गांधी,
वायनाड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने 12 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है। वाद्रा ने बुधवार को वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करके अपनी चुनावी पारी का आगाज किया। अपने नामांकन पत्र में प्रियंका ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 46.39 लाख रुपये से अधिक की कुल आय भी घोषित की है, जिसमें किराये की आय और बैंकों और अन्य निवेशों से ब्याज शामिल है।
उनकी अचल संपत्तियों की कीमत 7.74 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें नई दिल्ली के महरौली क्षेत्र में विरासत में मिली कृषि भूमि के दो हिस्से और वहां स्थित एक फार्महाउस भवन में आधा हिस्सा शामिल है, जिनकी कुल कीमत अब 2.10 करोड़ रुपये से अधिक है।
इसके अलावा, उनके हलफनामे के अनुसार हिमाचल प्रदेश के शिमला में उनके पास एक स्व-अर्जित आवासीय संपत्ति है, जिसकी वर्तमान कीमत 5.63 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रियंका ने अपने हलफनामे में अपने पति की चल-अचल संपत्तियों का भी ब्योरा दिया है। हलफनामे के अनुसार रॉबर्ट वाद्रा के पास 37.9 करोड़ रुपये से अधिक की चल संपत्तियां और 27.64 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियां है।
प्रियंका के पास ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बौद्ध अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में बीए ऑनर्स की डिग्री है। उन पर 15.75 लाख रुपये की देनदारियां हैं। उनके हलफनामे में कहा गया है कि वह कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही का भी सामना कर रही हैं, जिसके अनुसार उन्हें कर के रूप में 15 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करना है।
हलफनामे में कहा गया है कि इसके अलावा उनके खिलाफ दो प्राथमिकी और वन विभाग का नोटिस भी है। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 2023 में दर्ज प्राथमिकी में से एक आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 469 (जालसाजी) के तहत है और यह एक व्यक्ति की शिकायत पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने (प्रियंका गांधी ने) कुछ भ्रामक ट्वीट पोस्ट किए हैं।
उत्तर प्रदेश में 2020 में दर्ज दूसरी प्राथमिकी आईपीसी की धाराओं 188, 269 और 270 के तहत 2020 के हाथरस की घटना के खिलाफ उनके कथित विरोध के लिए दर्ज की गई है। राहुल गांधी और प्रियंका दोनों पर बलात्कार पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस की ओर जाने पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन और कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर लगाए गए महामारी रोग अधिनियम से संबंधित आदेशों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।