हिसार: पत्नी की हत्या के दोषी प्रवासी मजदूर को उम्रकैद

हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में प्रवासी मजदूर अनोज कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 10 दिसंबर को दोषी ठहराया था, जिसके बाद सोमवार को सजा का ऐलान किया गया। दोषी अनोज कुमार बिहार के निकासपुर का रहने वाला है।

मामले का विवरण

आजाद नगर थाना पुलिस ने इस संबंध में 18 सितंबर 2022 को हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता सत्य नगर निवासी शुभम तायल ने पुलिस को बताया कि उन्होंने गांव आर्यनगर स्थित मियावाली कॉलोनी में मूंगफली दानों की फैक्टरी किराए पर ली थी। हालांकि, कुछ समय से फैक्टरी बंद थी। फैक्टरी की देखभाल के लिए उन्होंने अनोज को नियुक्त किया था, जो अपनी पत्नी करीना और बच्चों के साथ वहां रहता था।

वारदात वाले दिन से करीब ढाई महीने पहले अनोज फैक्टरी को ताला लगाकर वहां से चला गया था। 18 सितंबर को फैक्टरी में कर्मी राहुल और सुमित मूंगफली के छिलकों को बोरियों में भर रहे थे। उसी दौरान छिलकों के नीचे महिला करीना का कंकाल मिला।

सूचना मिलने पर आजाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुभम तायल ने शक जताया कि अनोज ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को छिपा दिया। पुलिस ने अनोज को गिरफ्तार कर हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया।

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सजा का फैसला

अदालत ने हत्या के दोष में अनोज कुमार को उम्रकैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा, शव को खुर्द-बुर्द करने के मामले में उसे पांच साल की कैद और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

Edited By: Ballia Tak

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