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आंख की रौशनी मई: डॉक्टर व अस्पताल पर 16.61 लाख रुपये का हर्जाना
जयपुर, 4 अक्टूबर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही से मरीज की आंख खराब होने को गंभीर कृत्य एवं सेवा दोष बताया है। इसके साथ ही आयोग ने ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक राजकुमार शर्मा व डॉ. आरएम सहाय मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर 16.61 लाख रुपये हर्जाना लगाया है। आयोग ने विपक्षी को निर्देश दिए हैं कि वह ऑपरेशन व लेंस के लिए परिवादी से वसूले 18 हजार रुपए उसे परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश शकुंतला देवी के परिवाद पर दिए। आयोग ने कहा कि विपक्षी के ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही से परिवादिया की आंख में इंफेक्शन हुआ और उसकी आंख की पुतली खराब हो गई। जिससे उसकी रोशनी हमेशा के लिए चली गई। मामले के तथ्यों से भी यह साबित है कि विपक्षी डॉक्टर ने उसकी आंख का सही तरीके से ऑपरेशन नहीं किया।